अब साल भर नहीं चल सकेंगे पटाखे, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का अलर्ट
जयपुर। बढ़ते प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के जलाने, निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से स्थायी प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह आदेश अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा के साथ साथ कोटपुतली-बहरोड़ जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुपालन में लिया गया है जिसमें दिल्ली और हरियाणा सरकारों को पहले ही ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया था। अब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी दो सप्ताह के भीतर इस पर सख्त अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में सालभर के लिए पटाखों से जुड़ी हर गतिविधि पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि—
कोई भी व्यक्ति या संस्था पटाखे जला, बना, बेच या संग्रहीत नहीं कर सकेगी, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।
जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इस प्रतिबंध के प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही, जनता की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redress Mechanism) स्थापित की जाएगी।
विशेष सचिव सुदीप कौर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

