*नाबालिक मुख बधिर युवती दुष्कर्म से गर्भवती हुई, डीएनए पुष्टि के बाद आरोपी को उम्र कैद, व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई*
*रिपोर्टर – दुर्गेश रेगर पीपलूंद*
*भीलवाड़ा*
*भीलवाड़ा जिले के* पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया कि। मुख बधिर नाबालिक युवती से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के दोषी पटेल नगर निवासी 28 वर्षीय विष्णु कुमार पुत्र बृजमोहन कलाल को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने दिव्यांग नाबालिक युवती के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ऐसा अपराध जो पूरे समाज को झकजोर कर देने वाला है। ऐसे अपराध में आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। मामला भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र का है। जहां पर नाबालिक मुख बधिर युवती को पेट दर्द होने पर 24 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। जहां पर जांच में डॉक्टरों ने 3 माह का गर्भ पाया गया। सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची युवती की इशारों में उसकी पीड़ा को समझा और जांच में सामने आया पकि प्रताप नगर थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर आजाद नगर में माहेश्वरी भवन के पास रहने वाला पूर्ण सिंह उर्फ पिंटू सिंह पुत्र अमर सिंह रावत, एवं पटेल नगर निवासी विष्णु कुमार पुत्र बृजमोहन कलाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। जेल में शिनाख्त परेड कराई गई। जिसमें बालिका द्वारा दोनों आरोपितों की पहचान की गई। और जांच में आरोपी विष्णु कुमार के डीएनए का मिलान मुक बधिर नाबालिक के भ्रूण से हो गया। और पुलिस ने चार्जशीट पेश की गई। ट्रायल के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने 98 दस्तावेज और 51 गवाह पेश किया गया। जिससे विष्णु कुमार दोषी साबित हुआ। और अदालत ने उसे 50 हजार रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई।
*भीलवाड़ा से दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट*
