अलवर।(मनोज बेनीवाल)कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया सूचना मिली कि पुलिस चौकी समनवास थाना नौगांवा से मैसेज मिला की एक गाडी महिंद्रा बोलेरो पिकअप में डीएपी उर्वरक ले जाया जा रहा है जो कि संदेश पद है। आते उर्वरक की जांच करावे। जिस पर संदीप शर्मा उप परियोजनादेशक आत्मा एवं संदीप कुमार पंचोली कृषि अधिकारी उद्यान विभाग की टीम का गठन करके मौके पर भिजवाया गया तथा उनके द्वारा जांच में पाया गया की महिंद्रा बोलेरो पिकअप में डीएपी उर्वरक के 80 बैग प्रत्येक 50 किलो रखे हुए हैं जो की सदेंहप्रद थे तथा ड्राइवर वसीम पुत्र बरकत खान निवासी रघुनाथगढ़ थाना नौगांवा के पास उस संदर्भ में कोई बिल्टी अथवा अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जो की उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाया गया। खाद चंकि सदेंहप्रद प्रतीत होने। इसलिए संदीप कुमार पंचोली निरीक्षक के द्वारा मौके पर ही उर्वरक का नमूना लिया गया तथा खाद को जब्त करके पुलिस थाना नौगांव में ड्राइवर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आगे नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। नमूने को विश्लेषण लिए प्रयोगशाला को भिजवा गया। कृषि अधिकारी ने किसान भाइयों से अनुरोध किया और बताया कि कोई भी व्यक्ति जो की बोलेरो अथवा अन्य साधन में भरकर उर्वरक का विक्रय करता है ऐसे व्यक्तियों से कोई भी कृषि आदान नहीं खरीदे। केवल पंजीकृत कृषि आदान विक्रेता से ही उर्वरक अथवा अन्य कृषि आदान का खरीद करें क्योंकि इस तरह से गाड़ी में भरकर जो उर्वरक बेचा जाता है वह नकली उर्वरक होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बचें तथा क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को अथवा क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक को दें।





