कठूमर प्रधान संगम चौधरी को हाईकोर्ट से मिली राहतः
निलंबन पर दिया स्थगन आदेश, प्रधानी रहेगी बरकरार
मरुधर विशेष । दिनेश लेखी
कठूमर। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर कठूमर प्रधान संगम चौधरी का निलंबन निरस्त 27 फरवरी को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने कठूमर पंचायत समिति के प्रधान संगम चौधरी को अनियमितताओं की जांच के बाद निलंबित कर दिया था। गुरूवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबन पर स्थगन आदेश दिया। पुनः प्रधान पद पर संगम चौधरी रहेंगी।
निलंबन का स्थगन आदेश ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कठूमर प्रधान के पूर्व निलंबन का स्थगन आदेश दिया है। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद सतीश चौधरी एवं उप प्रधान विश्वेंद्र चौधरी का ने मुंह मीठा करवाकर व माला पहना कर स्वागत किया और बधाई दी।
इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कि है। संगम चौधरी ने इस आदेश को सत्य की जीत बताया है।
गौरतलब है कि संगम चौधरी पत्नी विश्वेंद्र सिंह प्रधान पंचायत समिति, कठूमर ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3425/2025 के अनिल मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता यशोधर पांडे ने बताया कि न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने आदेश अनुसार राज्य अधिवक्ता 27 फरवरी 2025 को लगाए गए आदेश को वापस लेना चाहते हैं, साथ ही यदि आवश्यक हो तो नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए 27 फरवरी 2025 का आदेश निरस्त किया गया।
