बारां: हत्या के मामले में पति की पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

राजस्थान के बारां जिले में एक अहम फैसले ने सुर्खियां बटोरी हैं। विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट न्यायालय, जिला बारां ने आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को राज्य बनाम ओमप्रकाश वगैरह प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, फरियादी रामदयाल ने 25 मई 2023 को पुलिस थाना छबड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उसका पुत्र लड्डूलाल अपने घर पर मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और अनुसंधान के बाद मृतक की पत्नी एवं उसके प्रेमी द्वारा हत्या किया जाना प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरिओम मीणा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 48 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
न्यायालय के इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।